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90 दिनों में आरोप पत्र नहीं हो सका दाखिल, सचिन वाझे ने मांगी जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कारोबारी मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया के बाहर हथियारों से लदी कार बरामदगी व कारोबारी मनसुख हिरन मामले में आरोपी बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे ने जमानत के लिए मुंबई की विशेष अदालत में जमानत आवेदन दायर किया है। आवदेन में वाझे ने दावा किया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने (एनआईए) उसके खिलाफ नियमानुसार 90 दिन के भीतर आरोपपत्र दायर करने में नाकाम रही है। इसलिए उसे जमानत प्रदान की जाए। आवेदन में वाझे ने एनआईए को आरोपपत्र दायर करने के लिए दिए गए अतिरिक्त समय को लेकर भी सवाल उठाए है। वाझे को इस मामले में 13 मार्च 2021 को गिरफ्तार किया गया था। वाझे को फिलहाल तलोजा जेल में रखा गया है। न्यायाधीश के सामने एनआईए ने वाझे के जमानत आवेदन का विरोध किया है। न्यायाधीश ने वाझे के जमानत आवेदन पर 22 जुलाई 2021 को सुनवाई रखी है।
‘सचिन वाझे से पैसे लेता था शिंदे’
भ्रष्टाचार व मनीलांड्रिंगके आरोपों का सामना कर रहे राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के निजी सहयोगी कुंदन शिंदे ने मुंबई की विशेष अदालत में जमानत के लिए आवेदन दायर किया है। शिंदे को प्रवर्तन निदेशालय ने मनीलांड्रिंग के आरोप में 26 जून 2021 को देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे के साथ गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश एसएम भोसले ने ईडी सेशिंदे के जमानत आवेदन पर जवाब मांगा है। अब तक की जांच में ईडी ने पाया है कि शिंदे की इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईडी के अनुसार शिंदे ही देशमुख की ओर से बार्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से पैसे लेता था।
Created On :   17 July 2021 6:12 PM IST