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चिमूर के विधायक भांगड़िया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर सुधार प्रन्यास की घरकुल योजना में घर लेने के लिए झूठी जानकारी देकर शपथ पत्र दाखिल करने के आरोप में चिमूर के विधायक कीर्ति कुमार उर्फ बंटी भांगड़िया (37) श्रीराम पैलेस धंतोली निवासी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। न्यायालय के आदेश के बाद इमामवाड़ा और सक्करदरा पुलिस ने यह कार्रवाई की। एड तरुण चतुरभाई परमार (55) भूपेशनगर पुलिस लाइन टाकली निवासी की शिकायत पर दोनों थाने में मामले दर्ज किए गए।
ऊंटखाना इलाके में नासुप्र की लोक गृह निर्माण योजना के तहत लिया आवास
पुलिस सूत्रों के अनुसार, भांगड़िया ने मार्च 2007 से जून 2008 के बीच झूठी शपथ पत्र पेश कर ऊंटखाना इलाके में नासुप्र की लोक गृह निर्माण योजना के अंतर्गत एबी 303 क्रमांक का आवास लिया। प्रत्यक्ष रूप में यह योजना बेघर लोगों के लिए थी। अवैध तरीके से संपत्ति को हासिल कर धोखाधड़ी करने का मामला इमामवाड़ा पुलिस ने भांगड़िया पर दर्ज किया। इसी तरह भांगड़िया ने 5 अप्रैल 2007 से 16 मार्च 2009 के दरमियान झूठा शपथ पत्र पेश कर खुद व परिवार के सदस्यों के नाम घर, कमरे व जमीन नहीं होने का दावा कर आयुर्वेदिक ले-आउट स्थित नासुप्र की घरकुल योजना के अंतर्गत इमारत डी में 202 नंबर का कमरा (ब्लॉक) लिया। इस प्रकरण में सक्करदरा पुलिस ने भांगड़िया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
अधिवक्ता ने खोली पोल
किस तरह से अवैध तरीके से झूठा शपथ पत्र पेश कर नासुप्र की योजना में आवास हासिल किया, इस बारे में एड परमार ने भांगड़िया ने याचिका न्यायालय में दाखिल की थी। प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी वी. एम. देशमुख ने इस प्रकरण की सुनवाई की। एड. सतीश उके ने याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी की। न्यायालय ने दोनों मामले में बंटी भांगडिया के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच करने का आदेश दिया। यह आदेश दोनों थानों की पुलिस को दिया गया। उसके बाद यह मामला रविवार को पुलिस ने दाखिल किया।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।