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प्रधान न्यायाधीश निचली अदालतो में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की सक्रियता को सुनिश्चित करे

डिजिटल डेस्क ,मुंबई । बांबे हाईकोर्ट ने राज्य के सभी प्रधान न्यायाधीशों को आश्वस्त करने को कहा है कि निचली अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की सुविधा सुचारु रुप से चले। कोर्ट ने प्रधान न्यायाधीशों को इस बात का भी पता लगाने का निर्देश दिया है कि आरोपियों को कोर्ट लाने के लिए पुलिस दल की उपलब्धता को लेकर नियमित अंतराल पर बैठक ली जाती है कि नहीं। और इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट प्रशासन को भेजी जाती है कि नहीं। क्योंकि इससे पहले कोरोना के चलते अदालते अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रही थी। न्यायमूर्ति पीबी वैराले व न्यायमूर्ति एसम मोडक की खंडपीठ ने एक आरोपी के पिता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान उपरोक्त निर्देश दिया।
याचिका में पिता ने दावा किया था कि उनका बेटा धोखाधडी व आपराधिक षडयंत्र से जुड़े मामले में आरोपी है। याचिका में दावा किया गया है कि दो बार तो उनके बेटे को कोर्ट में पेश किया गया है लेकिन तीसरी बार न तो मेरे बेटे को प्रत्यक्ष रुप से कोर्ट में पेश किया गया और न ही वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए। फिर भी उसकी न्यायिक हिरासत को बढा दिया गया। जो की अवैध है। इसके मद्देनजर खंडपीठ ने राज्य के सभी प्रधान न्यायाधीशों को कहा कि है कि वे सुनिश्चित करे कि निचली अदालतो में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग सुविधा हो और जहां यह सुविधा निष्क्रिय है उसके सक्रिय करने के लिए जरुरी कदम उठाए।
Created On :   23 April 2022 7:14 PM IST