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नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता का बच्चा भी पीड़ितः हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में उस नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे को भी पीड़ित माना है जिसे जन्म देने के कुछ दिनो बाद दुष्कर्म पीड़िता की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले के आरोपी को पीड़ित बच्चे को दो लाख रुपए मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति साधना जाधव व न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए रमेश वावेकार की अपील पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। पेशे से डिस्क जॉकी वावेकार को इस मामले में मुंबई की पॉक्सो कोर्ट ने
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने पाया कि पीड़िता ने साल 2015 में जब बच्चे को जन्म दिया था तो वह कक्षा दसवीं में पढ़ती थी। जन्म के बाद बच्चे को अनाथालय भेज दिया गया। इस बीच पीड़िता की मौत हो गई। डीएनए जांच में आरोपी बच्चे का पिता निकला। खंडपीठ ने कहा कि नियमों के मुताबिक दुष्कर्म पीड़िता का बच्चा भी पीड़ित की परिभाषा में आता है। उसे बिना किसी अपराध के अनाथालय में भेजा गया। इस दौरान आरोपी ने बच्चे को चार माह में मुआवजा देने को लेकर रजामंदी जाहिर की। इसके बाद खंडपीठ ने आरोपी की कम उम्र व भविष्य को देखते हुए उसकी आजीवन कारावास की सजा को दस साल में बदल दिया।
Created On :   26 Feb 2022 6:41 PM IST