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कोरोना का असर: मध्य प्रदेश में पहली से आठवीं तक के स्कूल 31 मार्च 2021 तक बंद रहेंगे
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस संक्रमण की वजह हर वर्ग को नुकसान हो रहा है। स्कूली बच्चे भी इससे अछूते नहीं है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड-19 के चलते प्रदेश में कक्षा पहली से आठवीं तक की कक्षाएं 31 मार्च तक बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री चौहान ने शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि 31 मार्च तक पहली से आठवीं तक के स्कूल बंद रहेंगे और आगामी शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगा।
कक्षा पहली से आठवीं तक प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी तथा इनकी कक्षाएं शीघ्र प्रारंभ होंगी। उन्होंने आगे कहा कि कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य सावधानियों का पूरा पालन किया जाएगा। कक्षा नवमी एवं 11 के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक या दो दिन स्कूल बुलवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में रैडिकल परिवर्तन लाना है जिससे यहां की शिक्षा सर्वोत्तम हो सके। हमें समाज के सक्रिय सहयोग से हर सरकारी स्कूल को श्रेष्ठ बनाना है। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए शिक्षाविदों की एक समिति बनाई जाए। देश के अन्य राज्यों की शिक्षा पद्धति का अध्ययन कर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धति लागू की जाए।
प्रदेश में एक परिसर एक शाला योजना के अंतर्गत एक ही परिसर में चलने वाले शासकीय विद्यालयों का एकीकरण किया गया है, इससे स्कूलों का संचालन एवं शैक्षणिक व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोविड के चलते जिस अवधि में निजी विद्यालय बंद रहे हैं, वे उस अवधि की ट्यूशन फीस को छोड़कर अन्य शुल्क न लें। इस आदेश को सख्ती से लागू किया जाए।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।