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'दिल से' में बोले शिवराज- युवा उद्यमियों को 2 करोड़ तक की मदद देगी सरकार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने रेडियो के माध्यम से लोगों से सीधा संवाद किया। सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेशवासियों को रेडियो प्रोग्राम ‘दिल से’ संबोधित किया। सीएम ने युवाओं के करियर के लिए कई नए विकल्पों के बारे में बात की। सीएम ने कहा कि सरकार नए साल के लिए अपना रोडमैप बना चुकी है और इसमें युवाओं को रोजगार और राज्य में महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
सीएम ने बताया कि सरकार ने युवाओं के रोजगार के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वारोजगार योजना की शुरूआत की है जिसके माध्यम से युवाओं को सरकार अपनी गारंटी पर लोन दिलाएगी। युवा उद्यमी योजना में 10 लाख से 2 करोड़ तक वहीं स्वारोजगार योजना में 50 हजार से 10 लाख तक का लोन देगी। साथ ही 15 प्रतिशत अनुदान और 7 साल तक 5 प्रतिशत व्याज देगी। वहीं बेटियों के लिए 6 प्रतिशत का व्याज देगी। सीएम ने युवाओं से शासकीय योजनाओं के साथ खुद के स्टार्ट अप शुरू करने की बात भी कही। सीएम ने बताया कि प्रदेश में कई कंपनियां निवेश करने के लिए आ रहीं हैं जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा।
सीएम शिवराज सिंह की ‘दिल से’ में 10 बड़ी बातें
- विकास दर के मामले में पिछले 5 सालों में एमपी ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया।
- कृषि विकास दर में एमपी ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया।
- किन्हीं तकनीकी कारणों से या आधार लिंक न होने पर गरीबों को अनाज नहीं मिल पा रहा है लेकिन अब ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि सबको अनाज मिलेगा।
- दीन दयाल रसोई योजना का सफल संचालन हो रहा है।
- मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में पटना साहेब, गिरनार, संत कबीर जन्म स्थल और संत रविदास के जन्म स्थान नए तीर्थ के तौर पर जोड़े जा रहे हैं।
- रहने के लिए 2022 से पहले ही सबको पक्का मकान दिया जाएगा।
- किसानों को सहुलियत देने के लिए भावान्तर योजना शुरू की गई है जिसमें आने वाली खामियों को भी दूर किया जा रहा है।
- बेटियों की सुरक्षा के लिए छात्राओं की बसों में CCTV लगाए जाएंगे। साथ ही महिला कंडक्टर भी रखी जाएगी।
- बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें मार्शल आर्टस और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी।
- महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए नया विधेयक पास किया जा चुका है जिसमें 12 साल तक की नाबालिग के साथ रेप के मामले में फांसी और छेड़छाड़ करने पर 10 साल तक की सजा और लड़कियों को फिजिकल या इंटरनेट पर परेशान करने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया है।
यहां सुनें ‘दिल से’
LISTEN: Shared my thoughts on various subjects today on my Radio show #MPCMDilSehttps://t.co/18bI93L7qj
— ShivrajSingh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 10, 2017
Created On :   10 Dec 2017 10:36 AM IST