सहकर्मी से रेप मामला : आरोपी पुलिस कर्मचारी को मिली अग्रिम जमानत

Co-worker rap case : accused policeman got anticipatory bail
सहकर्मी से रेप मामला : आरोपी पुलिस कर्मचारी को मिली अग्रिम जमानत
सहकर्मी से रेप मामला : आरोपी पुलिस कर्मचारी को मिली अग्रिम जमानत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिला सेशन कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी सिपाही को अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए पुलिस को 4 जून तक जवाब पेश करने को कहा है। घटित मामले से संबंधित थाने के पुलिस की लापरवाही भी उजागर हुई है। मामला दर्ज होने के चार दिन बाद सोमवार को घटनास्थल का पंचनामा किया गया है। मुख्यालय में कार्यरत आरोपी सिपाही पवन सिंह विनोद ठाकुर पर उसी की 27 वर्षीय महिला सहकर्मी ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। घटना के दौरान पवन घर दिखाने के बहाने से पीड़ित सहकर्मी को अपने घर ले गया था और बियर पिला कर उससे दुष्कर्म किया था।

इस बीच प्रेम संबंधों के चलते दोनों ने शादी का फैसला कर कोर्ट में शादी के लिए आवेदन दिया था, मगर शादी की तारीख के दो दिन पहले पवन अपनी बात से पलट गया था और मामला थाने पहुंचा था। घटित मामले को लेकर पवन के वकील सुमित बोधलकर ने कोर्ट को बताया है कि पीड़िता भी विभाग से ही जुड़ी हुई है और कानून की जानकारी है। जो कुछ हुआ है, वह उसकी सहमति से हुआ है। आरोपी पवन भी विभाग से ही जुड़ा होने के कारण जांच में वह सहयोग भी करने को तैयार है। जिला सेशन कोर्ट के जस्टिस वी.जी.रघुवंशी ने आरोपी पवन को अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए मानकापुर पुलिस को 4 जून तक जवाब पेश करने को कहा है।

पुलिस की दोहरी भूमिका
घटित मामले से पुलिस की भी दोपहरी भूमिका उजागर हुई है। मामले दर्ज होने के चार दिन बाद सोमवार को पुलिस आरोपी के घर घटनास्थल का पंचनामा करने पहुंची थी। कुछ लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। आरोप है कि जांच के नाम पर पुलिस आरोपी को अग्रिम जमानत प्राप्त करने के लिए समय मिल सके, इसके लिए इस तरह की लापरवाही बरतती रही है।

Created On :   29 May 2018 5:28 PM IST

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