कार की टक्कर से जान गवाने वाली महिला के परिजनों को 62 लाख का मुआवजा 

कार की टक्कर से जान गवाने वाली महिला के परिजनों को 62 लाख का मुआवजा 
कार की टक्कर से जान गवाने वाली महिला के परिजनों को 62 लाख का मुआवजा 

 डिजिटल डेस्क, मुंबई।  मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली एक महिला के परिजनों को 62 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया है। मुआवजे की यह रकम बीमा कंपनी व कार मालिक को देनी होगी। मामला चारु खंडले नाम की महिला से जुड़ा है। खंडले 25 मार्च 2012 को रात में मलाड इलाके से ऑटोरिक्शा से कहीं जा रही थी। तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ऑटो रिक्शा से टकरा गई थी।

सड़क दुर्घटना में खंडले को काफी गंभीर चोट आयी और उन्हें अस्पताल में काफी समय तक भर्ती रहना पड़ा। सड़क दुर्घटना में खंडले की रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण वे स्थायी रूप से विकलांग हो गई। खंडले जब सड़क हादसे का शिकार हुई तो उस समय में वे निजी क्षेत्र की कंपनी में नौकरी पर थी और उनका मासिक वेतन 30 हजार रुपए था। इस दुर्घटना के कुछ समय बाद खंडले ने साल 2014 में ट्रिब्यूनल में 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग को लेकर दावा दायर किया लेकिन इस चोट की वजह से उनकी मौत हो गई। 

ट्रिब्यूनल के चेयरमैन एस सी चंडक के सामने खंडले के आवेदन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ड्राइवर की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। जबकि बीमा कंपनी के वकील ने दावा किया कि कार चलाते समय कार ड्राइवर नशे में था। जो कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है। इसलिए बीमा कंपनी मुआवजे का भुगतान नहीं करेंगी। किंतु इससे असहमत व मुआवजे से जुड़े आवेदन में उल्लेखित तथ्यों पर गौर करने के बाद चैयरमेन ने खंडले के परिजनों को मुआवजे के लिए पात्र माना। इसके साथ ही बीमा कंपनी को आवेदन दायर करने की तारीख से साढ़े सात प्रतिशत ब्याज के साथ 62 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर पीड़ित के परिजनों को देने का निर्देश दिया। 
 

Created On :   5 Dec 2020 5:44 PM IST

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