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जेईई (एडवांस) परीक्षा को लेकर दूर की जाए शिकायतें

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मुंबई में इस साल प्रवेश के लिए ली गई जेईई (एडवांस) परीक्षा का आयोजन करनेवाली एजेंसी को विद्यार्थियों की शिकायत पर विचार करने का निर्देश दिया है। विद्यार्थियों ने दावा किया है कि 28 अगस्त 2022 को हुई जेईई एडवांस की परीक्षा के दौरान उन्हें तकनीकी परेशानी का सामना करना पड़ा है। याचिका में विद्यार्थियों ने मांग की है कि उनकी दोबारा परीक्षा ली जाए और 11 सितंबर को घोषित होनेवाले परीक्षा परिणाम पर रोक लगाई जाए। इस बारे में आर्यन गुप्ता व टीजी झेंडे सहित 12 विद्यार्थियों ने याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति एसवी गंगापुरवाला व न्यायमूर्ति आरएन लद्धा की खंडपीठ के सामने विद्यार्थियों की याचिका पर सुनवाई हुई। विद्यार्थियों की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि जेईई एडवांस की हुई कम्प्युटर आधारित परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को तकनीकी खराबी के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जूम की से जुड़ी परेशानी के कारण विद्यार्थियों का काफी समय नष्ट हुआ है। इसके चलते परीक्षार्थी सारे प्रश्न के उत्तर नहीं लिख पाए।
पहले दौर की परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों ने अपनी शिकायत संबंधित लोगों को दी थी लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं जेईई एडवांस परीक्षा व आईआईटी मुंबई के चेयरमैन की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता केविक शेतलवाड ने कहा कि एक लाख 60 हजार विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। पर परीक्षा को लेकर कुल 25 शिकायतें ही मिली हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा के आयोजन से जुड़े एजेंसी ने कोई गलती नहीं की है। किंतु खंडपीठ ने कहा कि परीक्षा से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई के लिए परीक्षा के ब्रोशर में व्यवस्था दी गई है। नियमों के तहत विद्यार्थी परीक्षा आयोजित करनेवाले चेयरमैन के सामने अपनी शिकायते रख सकते हैं और शिकायतों पर चेयरमैन का निर्णय अंतिम होगा। इसके मद्देनजर खंडपीठ ने 10 सितंबर तक विद्यार्थियों की शिकायत का निपटारा करने का निर्देश दिया है।
Created On :   10 Sept 2022 7:52 PM IST