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विद्युत देयको के अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य "त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021"
![Compulsory to submit dues certificate of electricity bills three-tier panchayat election-2021 Compulsory to submit dues certificate of electricity bills three-tier panchayat election-2021](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2021/12/compulsory-to-submit-dues-certificate-of-electricity-bills-three-tier-panchayat-election-2021_730X365.jpg)
By - Bhaskar Hindi |11 Dec 2021 5:42 AM GMT
नीमच विद्युत देयको के अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य "त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021"
डिजिटल डेस्क, नीमच। पंचायत निर्वाचन में अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ विद्युत देयताओं के संबंध में अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। यदि नाम निर्देशन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी के नाम से विद्युत कनेक्शन नही होने की स्थिति में विद्युत वितरण कम्पनी के प्रत्येक वितरण केन्द्र से, ऐसे आवेदक जिनका विद्युत कनेक्शन नही है।
उस वितरण केन्द्र के रिकार्ड अनुसार आवेदक का कोई विद्युत कनेक्शन होना नही पाया जाता ऐसा पत्र जारी किया जाये। इस कार्य हेतु प्रत्येक रिटर्निग आफीसर के कार्यालय में बिजली रिकार्ड के साथ अपना व्यक्ति नामांकन से संवीक्षा की अवधि तक उपलब्ध भी करायेगें, जिससे सहजता से ऐसा पत्र जारी हो सके।
Created On :   11 Dec 2021 8:45 AM GMT
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