बेटिकट यात्री मिले तो कंडक्टर से वसूला जाएगा 300 रुपए जुर्माना

Conducted bett passenger will be fined Rs 300 from the conductor
बेटिकट यात्री मिले तो कंडक्टर से वसूला जाएगा 300 रुपए जुर्माना
बेटिकट यात्री मिले तो कंडक्टर से वसूला जाएगा 300 रुपए जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नागपुर । एसटी बस में बिना टिकट यात्री पाए जाने पर अब तक कंडक्टर का दूसरे डिपो व विभाग में तबादला कर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब और सख्ती होगी। नए जीआर के अनुसार, कंडक्टर से 1 रुपए पर 300 रुपए, मतलब 300 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा। एक जनवरी से यह नियम लागू हो गया। मुंबई मुख्यालय से हाल ही में महाप्रबंधक ने इस संबंध में सर्कुलर सभी विभाग नियंत्रकों को भेजा है।

पहले 50 से 100 रुपए था दंड
 कंडक्टरों ने बताया कि पूर्व में ऐसे प्रकरणों में कंडक्टर से 50 से 100 रुपए जुर्माना लिया जाता था। फिर इसमें बदलाव कर 50 गुना कर दिया गया। दिसंबर 2018 में जारी पत्रक में सीधे 5 वर्ष तक कंडक्टर की वेतनवृद्धि रोकने का आदेश दिया गया था।  

यह है स्थिति
नागपुर विभाग अंतर्गत 8 डिपो हैं, जिसमें गणेशपेठ, वर्धमान नगर से लेकर काटोल, सावनेर आदि शामिल हैं। इन डिपो में करीब 1500 कंडक्टर कार्यरत हैं। इस तरह के प्रकरण में कंडक्टर दूसरी बार पकड़ में आता है, तो उसे जुर्माने के तौर पर 1 रुपए पर 200 रुपए यानी टिकट शुल्क का 200 गुना जुर्माना भरना पड़ता है। तीसरी बार पकड़े जाने पर उसका दूसरे डिपो में व चौथी बार पकड़े जाने पर कंडक्टर का दूसरे विभाग में तबादला कर दिया जाता था। इससे कंडक्टर का परिवार तक प्रभावित होता था। एसटी कर्मचारी संगठन इस नियम को लगातार शिथिल करने की मांग कर रहा था। अब हाल ही में जारी नए पत्रक में कर्मचारियों के तबादले के नियम को वापस लेते हुए तीसरी बार पकड़े जाने पर उससे टिकट का 300 गुना जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया गया है। वहीं चौथी बार में उसे डिसमिस कर दिया जाएगा।

Created On :   23 Jan 2021 3:14 PM IST

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