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सीबीएसई-आईसीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर भ्रम

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन बोर्ड (सीबीएसई) और काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन (सीआईसीएसई) बोर्ड ने महाराष्ट्र सरकार के उस अनुरोध को ठुकरा दिया है, जिसमें राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए शेष पेपर रद्द करने की वकालत की थी। दोनों बोर्ड ने राज्य सरकार को जवाब दिया है कि, 1 से 15 जुलाई के बीच देश भर में होने जा रही परीक्षा से महाराष्ट्र के विद्यार्थियों को वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य में सीबीएसई 12वीं बोर्ड के 12 हजार और आईसीएसई-आईएससी बोर्ड के 23 हजार विद्यार्थी पंजीकृत हैं। दोनों बोर्ड के परीक्षार्थी नागपुर में भी हैं। सीबीएसई के करीब 2 हजार और आईसीएसई के करीब 500 विद्यार्थी हैं। नागपुर में सिर्फ 12वीं कक्षा की ही परीक्षा होगी, क्योंकि लॉकडाउन के पूर्व 10वीं के सभी पेपर लिए जा चुके थे। नागपुर में करीब 2000 विद्यार्थी यह परीक्षा देंगे।
यह सावधानी बरतनी होगी
सीबीएसई ने साफ किया है कि, परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण न हो, इसका ध्यान उनके पालकों को रखना होगा। वे सुनिश्चित करें कि, उनका बच्चा बीमार नहीं है। परीक्षा केंद्र में विद्यार्थी को अपने साथ पारदर्शी बॉटल में सैनिटाइजर लाना अनिवार्य है। उन्हें पूरे समय अपना नाक और मुंह मास्क या कपड़े से ढंक कर रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। ऐसे में हाल ही में दोनों पक्षों के बीच हुए संवाद से विद्यार्थियों और पालकों मंे संभ्रम बढ़ गया है। विद्यार्थी असमंजस में हैं कि, परीक्षा होगी या नहीं।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।