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उपभोक्ताफोरम ने दिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दो लाख रुपए देने का आदेश

डिजिटल डेस्क, छतरपुर। दुर्घटना में मृत हुए व्यक्ति के परिजनों को बीमा की राशि देने से इंकार करने वाली जनरल इंश्योरेंस कंपनी को यहों के उपभोक्मा फोरम ने आदेश दिए हैं कि वह तत्काल मृत व्यक्ति पॉलिसी में नामित किए गए परिजनों को बीमा राशि प्रदान करे। फोरम ने कं पनी को हर्जाना देने का भी आदेश दिया है । जिले के बड़ामलहरा थाना क्षेत्र के मुंगवारी गांव निवासी रामऔतार मिश्रा ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से दो लाख रुपए का बीमा कराया था। इनमें उनकी पत्नी दो बेटियों को नामिनी किया था। 6 नवंबर 15 को रामऔतार मिश्रा की एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस पर रामऔतार की पत्नी व बेटियों ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित राशि दो लाख रुपए की मांग की। कंपनी ने तर्क दिया कि रामऔतार की मौत शराब के नशे में हुई। क्लेम नहीं दिया जाएगा।
फोरम ने सुनाया फैसला
जब एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा राशि देने से इंकार कर दिया तो रामऔतार की पत्नी बैजंती और बेटी अंजलि और कतित ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवार प्रस्तुत किया। इस परिवार जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष श्रीराम दिनकर, सदस्य संजय शर्मा व निशा गुप्ता ने सुनवाई की। इस पर फोरम ने मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन किया। इसमें यह कहीं भी नहीं आया कि रामऔतार की मौत शराब के नशा के कारण हुई है। रामऔतार की मौत एक्सीडेंट से होना पाया गया। इस पर जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष श्रीराम दिनकर, सदस्य संजय शर्मा व निशा गुप्ता ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह रामऔतार के नॉमिनी को बीमित राशि दो लाख रुपए का भुगतान करें। साथ ही तीन हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति व एक हजार रुपए वाद व्यय भी बीमा कंपनी प्रदान करेगी। फोरम ने आदेश दिए हैं कि वह तत्काल मृत व्यक्ति पालिसी में नामित किए गए परिजनों को बीमा राशि प्रदान करे ।
Created On :   10 Oct 2018 1:29 PM IST