उपभोक्ता कहीं पर भी कर सकते हैं शिकायत, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के आयोजन पर दी जानकारी

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मध्य प्रदेश उपभोक्ता कहीं पर भी कर सकते हैं शिकायत, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के आयोजन पर दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, सिवनी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर शनिवार को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विकास शर्मा ने उपभोग संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को बताया। साथ ही नालसा द्वारा चलाई जा रही  योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होने आगामी समय होने वाली नेशनल लोक अदालतों में उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम में विचाराधीन एवं प्रीलिटिगेशन स्तर के प्रकरणों के निराकरण के भी निर्देश दिए।

उन्होंने निशुल्क विधिक सहायता व सलाह योजना, मध्य प्रदेश अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना और जन उपयोगी लोक अदालत के बारे में बताया। इस अवसर पर जिला आपूर्ति अधिकारी शैलेष शर्मा ने बताया कि अब उपभोक्ताओं के हित में कई काम हो रहे हैं। अब कोई भी उपभोक्ता कहीं पर भी शिकायत कर सकता है। वह खरीदी गई सामाग्री को लेकर शिकायत कर सकता है। उन्होंने कहा कि ग्राहक को गुणवत्ता युक्त सामाग्री लेने का पूरा अधिकार है। इस कार्यक्रम में डीबी नायर सहित अन्य मौजूद रहे।

जज ने दी ग्रामीणों को कानूनी जानकारी

समीपी ग्राम बंजारी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विकास शर्मा ने ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी। उन्होंने नालसा की 10 योजनाओं के बारे में भी बताया। इससे के पूर्व पिछले माह जज विकास शर्मा ने  ग्रामीणों को आदिवासियों के अधिकारों व नालसा की  योजनाओं के बारे में जानकारी दी थी। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार यह आयोजन हो रहे हैं।

Created On :   25 Dec 2022 6:03 PM IST

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