पुलिस आयुक्त के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज

contempt petition against police commissioner dismissed
पुलिस आयुक्त के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज
गंगा-जमुना से जुड़ा है मामला पुलिस आयुक्त के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, नागपुर। हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार और लकड़गंज थाने के पुलिस निरीक्षक पराग पोटे के खिलाफ अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति अतुल चांदूरकर और न्यायमूर्ति एम. एस. जावलकर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता ज्योति शेरसिंग राठौड़  (37) की याचिका को तथ्यहीन मानते हुए इसे खारिज कर दिया। 

यह है मामला 
याचिका में बताया गया कि, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने 3 सितंबर 2021 को आदेश जारी कर गंगा-जमुना इलाके को सील किया है। ऐसे में वारांगनाओं को जीवन-यापन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस आदेश से संविधान के अनुच्छेद 226 का उल्लंघन हुआ है। पुलिस ने आदेश जारी करने के पहले वारागंनाओं का पक्ष भी नहीं सुना  है। याचिका में पुलिस आयुक्त और लकड़गंज थाने के पुलिस निरीक्षक को प्रतिवादी बनाया गया। याचिका पर सुनवाई में  प्रतिवादियों की ओर से बताया गया कि, पूरी प्रक्रिया का पालन कर इलाके को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया है।  दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने याचिका को तथ्यहीन मानते हुए खारिज कर दिया है। प्रतिवादियों की ओर से अधि. श्रीरंग भांडारकर और अधि. सेजल लाखानी रेणु ने, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से अधि. एस.पी. धर्माधिकारी और अधि. निहालसिंह राठौड़ ने पक्ष रखा। राज्य सरकार की ओर से अधि. केतकी जोशी ने पैरवी की। 
 

Created On :   5 March 2022 6:17 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story