एयरपोर्ट के पास हाईराइज इमारत को लेकर विवाद, वापस ली याचिका

Controversy over highrise building near airport, petition withdrawn
एयरपोर्ट के पास हाईराइज इमारत को लेकर विवाद, वापस ली याचिका
एयरपोर्ट के पास हाईराइज इमारत को लेकर विवाद, वापस ली याचिका

 डिजिटल डेस्क, नागपुर।  शहर के डॉ. बाबासाहब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के हाईराइज बिल्डिंग के विवाद पर हैगवुड्स कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया गया है।  दरअसल कंपनी को केवल 12 मंजिला इमारत बनाने की अनुमति होने के बावजूद उन्होंने 14 मंजिला इमारत बनाई। पास ही एयरपोर्ट है, इस इमारत के कारण हवाई जहाजों के टेक-आॅफ और लैंडिंग में दिक्कत होती है, करीब 16 पायलटों ने इसकी शिकायत भी की थी। ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसका संज्ञान लिया था, इधर मनपा ने भी कंपनी को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था।

 ऐसे विविध मुद्दों पर हैगवुड्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम.जी.भांगडे ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। बताया कि कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण मनपा और एयरपोर्ट अथॉरिटी उनके निवेदन पर फैसला नहीं ले रहे हैं। ऐसे में वे इस याचिक वापस लेना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने उन्हें याचिका को वापस लेने की अनुमति दी है।   

यह है मामला : दरअसल, कंपनी की शहर के चिंचभवन में 42 एकड़ जमीन है। जहां वे 400 फ्लैट की स्कीम बना रहे हैं, जिसके 5 टॉवर हैं। टॉवर की ऊंचाई को लेकर कंपनी और एयरपोर्ट के बीच विवाद चल रहा है। एयरपोर्ट के नजदीक होने के कारण कंपनी को तय ऊंचाई तक ही इमारत बनाने की अनुमति थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी का आरोप है कि, कंपनी ने इससे ज्यादा निर्माणकार्य कर लिया, जिससे उन्हें विमान संचालन में परेशानियां आ रही हैं। यही कारण है कि, वे कंपनी को एनओसी नहीं दे रहे। चूंकि, एयरपोर्ट अथॉरिटी एनओसी नहीं दे रही है, कंपनी को नागपुर महानगरपालिका ने भी ऑक्यूपेंसी प्रमाणपत्र नहीं िदया है। जिससे कंपनी को फ्लैटधारकों को पजेशन देने में परेशानी हो रही है। मामले में मनपा की ओर से एड. रोहन छाबरा ने पक्ष रखा।
 

Created On :   23 Jun 2021 10:51 AM GMT

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