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नागपुर में बढ़ रहा कोरोना और स्कूल ले रहे ऑफलाइन परीक्षा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर महानगरपालिका द्वारा शहर सीमा के स्कूल 8 फरवरी से शुरू करने का आदेश जारी होने के बाद स्कूलों ने प्रत्यक्ष कक्षाएं लेना शुरू कर दिया है। लेकिन अब नागपुर में बढ़ते कोराेना संक्रमण ने पालकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसी बीच कुछ स्कूलों ने विद्यार्थियों की ऑफलाइन परीक्षा शुरू कर दी है, परीक्षा देने के लिए विद्यार्थियों के स्कूल पहुंचने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में पालकों ने स्कूलों द्वारा ली जा रही ऑफलाइन परीक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। शहर की एक नामी स्कूल ने गुरुवार से अपने कक्षा 8वीं व 9वीं की परीक्षा शुरू की।
पालक नीलेश दुबे ने बताया कि जब वे अपनी बच्ची को लेने गए तो उन्होंने देखा कि स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग के कोई प्रबंध नहीं थे। स्कूल प्रबंधन भी विद्यार्थियों को रोक-टोक नहीं रहा था। ऑफलाइन परीक्षा देने सैकड़ों बच्चों को स्कूल आना ही पड़ा। ऐसी लापरवाही के कारण तो बच्चों में कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा होगा। उनके अनुसार स्कूलों को अपने दैनिक संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए।
शिक्षा विभाग निरीक्षण करेगा
इस मामले में प्राथमिक शिक्षाधिकारी चिंतामण वंजारी ने कहा कि विभाग ने स्कूलों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही कामकाज शुरू करने के आदेश दिए हैं। स्कूलों को यदि परीक्षा लेनी भी है तो उन्हें नियमों में रहकर लेनी होगी। लेकिन इस समस्या को रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने अपने अधिकारियों को शहर की बड़ी स्कूलों में भेज कर निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। ये अधिकारी स्कूलों में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग के प्रबंधों का जायजा लेंगे।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।