कोरोना संकट  : बजट में घोषित योजनाओं पर खर्च  नहीं कर सकेगी सरकार

Corona crisis: Government will not be able to spend on schemes announced in budget
कोरोना संकट  : बजट में घोषित योजनाओं पर खर्च  नहीं कर सकेगी सरकार
कोरोना संकट  : बजट में घोषित योजनाओं पर खर्च  नहीं कर सकेगी सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना वायरस के संकट के कारण प्रदेश में राजस्व संग्रह में होने वाली संभावित कमी और अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति का व्यापक असर अब सरकारी योजनाओं पर पड़ने वाला है। प्रदेश में मौजूदा आर्थिक वर्ष में बजट में घोषित एक भी नई योजना पर खर्च नहीं किया जा सकेगा। नई प्रस्तावित योजनाओं के खर्च पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा मार्च 2020 तक राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई योजनाओं पर भी खर्च नहीं किया जा सकेगा।

 सोमवार को प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया। सरकार ने सभी विभागों को मौजूदा समय में चालू योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कहा है कि जितनी योजनाएं स्थगित की जा सकती हैं उसको स्थगित करने की घोषणा 31 मार्च तक की जाए। इसके अलावा जो योजनाएं रद्द की जा सकती हैं उसे रद्द करने के लिए वित्त विभाग के पास प्रस्ताव भेजा जाए। सरकार ने साफ किया है किसभी विभागों कोसाल 2020-21 के बजट में घोषित निधि का केवल 33 प्रतिशत राशि ही खर्च के लिए उपलब्ध हो सकेगी। इसलिएसभी विभाग इसी आधार पर अपने खर्च का नियोजन करें।

सरकार ने 33 प्रतिशत मिलने वाली निधि से केंद्र की योजनाओं और उस पर राज्य का हिस्सा, मानधन, वेतन, पेंशन और पोषण आहार संबंधित योजनाओं के लिए खर्च में प्राथमिकता देने को कहा है।  वित्त विभाग ने कहा है कि अगर कोई योजना अदालत के आदेश के अनुसार चलाई जा रही है तो अदालत को वर्तमान आर्थिक परिस्थिति से अवगत कराएं। अदालत की अनुमति से संबंधित योजनाओं को बंद करने अथवा स्थगित करने करने का फैसला विभाग तत्काल करें।अगर आधुनिकीकरण से संबंधित कार्यक्रम होगा तो उस पर खर्च के लिए वित्त विभाग से सहमति ली जाए।जिन विभागों और उनके अधीन कार्यालयों के बैंक खाते में पड़ी बिना इस्तेमाल की गई निधि को 31 मई से पहले सरकार के पास जमा कराना अनिवार्य होगा।कोई विभाग वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बगैर किसी प्रकार का खर्च नहीं कर सकता।

इन विभागों को खर्च की अनुमति 
कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को नियंत्रण में लाने स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, एफडीए, खाद्य व नागरिक आपूर्ति और मदद व पुनर्वसन विभाग को खर्च करने की अनुमति होगी। इन विभागों को प्राथमिकता वाले विभाग की सूची में रखा गया है। इसके अलावा दूसरे किसी विभाग को खर्च पर मनाही रहेगी। पूंजीगत खर्च जैसे इमारतों के निर्माण कार्य पर होने वालेखर्चों को स्थगित करना पड़ेगा। सरकार ने प्राथमिकता वाले विभाग को छोड़कर दूसरे किसी विभाग को खरीदारीके लिए मंजूरी नहीं दी जाएगी। केवल चिकित्सा उपकरणों के खरीदी के लिए छूट रहेगी। इसके अलावा फिलहाल फर्नीचर, जेरॉक्स मशीन, कम्प्यूटर मरम्मत के लिए खर्च पर रोक होगी।सेमिनार और कार्याशाला के लिए किराए पर कार्यालय लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। 

नए निर्माण कार्य पर रोक 
सरकार ने सभी विभागों को अगले आदेश तक निर्माण कार्य पर खर्च के लिए रोक लगा दी है। किसी निर्माण कार्य के लिए तकनीकी मान्यता, प्रशासकिय मान्यता, टेंडर और कार्यारंभ आदेश नहीं दिए जाएंगे। जिन कामों को शुरू करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है उसमें से केवल मानसून पूर्व तैयारी की दृष्टि से नए कामों को अनुमति दी जाएगी। 

नई भर्ती पर रोक 
राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा और एफडीए विभाग के अलावा अन्य किसी विभाग में पद भर्ती पर रोक लगा दी है। कोरोना की स्थिति के मद्देनजर किसी भी वर्ग के अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले भी नहीं किए जा सकेंगे।  

Created On :   4 May 2020 8:59 PM IST

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