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मुंबई से सिर्फ 6 फीसदी लोगों को कोरोना की वैक्सीन, ‘कैसे मिलता है टीका, बताए सरकार’
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को हलफनामा दायर कर टाइमलाइन के साथ टीके के आवंटन से जुड़ी पूरी प्रक्रिया का खुलासा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि हलफनामे में सरकार निर्माता को टीका उपलब्ध कराने को लेकर दिए जानेवाले आदेश से लेकर टीके के केंद्र सरकार तक पहुंचने की प्रक्रिया का ब्यौरा दे। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उपरोक्त ब्यौरा देने का निर्देश दिया। इस विषय पर मुंबई निवासी योगिता वंजारा ने याचिका दायर की है। याचिका में कोविन पोर्टल में टीके के स्लाट बुकिंग के मुद्दे को उठाया गया है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को भी यह बताने को कहा कि वह टीके के आवंटन को लेकर कौन सी प्रक्रिया का पालन करती है।
आखिर सरकार मुंबई महानगरपालिका को यह पहले क्यों नहीं बताती है कि उसे कितने टीके मिलेगे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील जमशीद मास्टर ने कहा कि अब तक मुंबई सिर्फ 6 प्रतिशत लोगों को ही कोरोना के दोनों टीके लग पाए हैं। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने मामले को लेकर केंद्र व राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। हालांकि सुनवाई के दौरान एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि केंद्र देश के सभी राज्यों को 15 से 30 दिन पहले ही बता देता है कि किसे कितने टीके मिलेगे। खंडपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 2 अगस्त 2021 को रखी है
Created On :   17 July 2021 1:50 PM GMT