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पत्नी को गुजारा भत्ता न देने के लिए नहीं चला कोरोना का बहाना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक कारोबारी पति की उस दलील को अस्वीकार कर दिया है। जिसमें उसने कहा था कि कोरोना के कारण घोषित लॉकडाउन के कारण कारोबार में काफी नुकसान हुआ है। इसलिए वह पत्नी को बकाया गुजारा नहीं दे पाया। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने पति को अपनी चल व अचल संपत्ति का ब्यौरा पेश करने और संपत्ति पर नए अधिकार सृजित न करने का निर्देश दिया है। गुजाराभत्ता को लेकर मैजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जून 2018 में दिए गए आदेश का पति द्वारा पालन न किए जाने को लेकर पत्नी ने अधिवक्ता डी पी सिंह व अमोघ सिंह के मार्फत बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका में दावा किया गया था कि निचली अदालत की ओर दिए गए आदेश के मुताबिक अंतरिम गुजारे भत्ते की राशि 44 लाख रुपये होती है लेकिन अब तक पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। निचली अदालत ने पति को गुजारे भत्ते के तौर पर उससे अलग रह रही पत्नी व बेटी के लिए हर माह दो लाख 25 हजार रुपये देने को कहा था। न्यायमूर्ति प्रशांत वैराले व न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान पत्नी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अमोघ सिंह ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की अन्य खंडपीठ ने अगली सुनवाई तक गुजारे भत्ते की रकम देने को कहा था पर अब तक रकम का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे मेरे मुवक्किल को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वही कारोबारी पति की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल को कोरोना के चलते घोषित लॉकडाउन के कारण कारोबार में काफी नुकसान हुआ है। जिससे उसे गुजारे भत्ते की बकाया रकम देने में कठिनाई हो रही है। अब तक मेरे मुवक्किल 15 लाख रुपए दे चुके हैं।
अगली सुनवाई तक वे पांच लाख रुपये का और दे पाएंगे। इस दलील से नाराज खंडपीठ ने पति को अगली सुनवाई के दौरान अपनी चल व अचल संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा है और अपनी व अपने अभिभावक की संपत्ति में तीसरे व्यक्ति का अधिकार सृजित न करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि अदालत के आदेश का पालन न करना जानबूझ कर कोर्ट के आदेश की अवहेलना मानी जाएगी। यह न्यायालय की अवमानना के दायरे में आएगा। खंडपीठ ने फिलहाल दो सप्ताह तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है।
Created On :   20 July 2020 3:47 PM IST