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Corona in MP: कोरोना वायरस को लेकर सरकार अलर्ट, महाराष्ट्र से आने वालों का होगा RT-PCR टेस्ट

डिजिटल डेस्क, भोपाल। महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश राज्य में कोरोना वायरस की दूसरी लहर दस्तक देती नजर आ रही है। राज्य के भोपाल, इंदौर और जबलपुर शहर में कोरोना के नए केसों आना शुरू हो गए हैं। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 294 केस सामने आए हैं। इनमें 61% मरीज तो इंदौर (104 पॉजिटिव) भोपाल (76 पॉजिटिव) और जबलपुर में (13 पॉजिटिव) में मिले हैं। इसके बाद सरकार ने फिर सख्ती की बात कही है। बता दें कि इस बीच सोशल मीडिया पर नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं होना जा रहा है। बस सभी लोगों को सामान्य सावधानी बरतनी होगी।
महाराष्ट्र से आने वालों का होगा RT-PCR टेस्ट
महाराष्ट्र में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के केस बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है। सीएम शिवराज द्वारा प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि महाराष्ट्र राज्य से मध्य प्रदेश में आने वाले लोगों को सबसे पहले RT-PCR टेस्ट कराया जाए। वहीं, सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।
मास्क लगाना भूले लोग
कोरोना संक्रमण का असर कम होने के बाद से प्रदेश में लोगों ने मास्क लगाना धीरे-धीरे बंद कर दिया था। वहीं, कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही सरकार को अपना पुराना निर्देश फिर से याद आ गया। सीएम शिवराज सिंह ने सोमवार को कोरोना वायरस के संबंध में समीक्षा बैठक ली और प्रशासन को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।
इन निर्देशों को भूले लोग और प्रशासन ने दी ढील
- सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क और सैनेटाइजर अनिवार्य था
- दुकानें रात 8 बजे तक ही खोले जाने के निर्देश थे
- किसी भी कार्यक्रम के लिए शासन की मंजूरी अनिवार्य थी
- सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य था
- बंद जगह पर 50 से ज्यादा और खुली मैदान में कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे।
- ऑफिस और वर्क प्लेस में 50% की क्षमता से ही कर्मचारियों को बुलाने के निर्देश थे।
- सभी को मास्क और सैनेटाइजर अनिवार्य था।
मध्य प्रदेश में अभी 2104 एक्टिव मरीज हैं। इनमें इंदौर में 660 और भोपाल में 495 एक्टिव मरीज हैं। प्रदेश में अब तक 3854 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। 24 घंटे में केस तो तेजी से आए हैं, पर मौत एक भी नहीं हुई है। राहत की बात यह है कि भिंड, छतरपुर, धार, मंदसौर, निवाड़ी और मुरैना में एक भी कोरोना मरीज नहीं है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।