एयरपोर्ट पर बिना GST नहीं बेचे जा सकेंगे कॉस्मेटिक उत्पाद

Cosmetic purchases from the airport are now going to be expensive
एयरपोर्ट पर बिना GST नहीं बेचे जा सकेंगे कॉस्मेटिक उत्पाद
एयरपोर्ट पर बिना GST नहीं बेचे जा सकेंगे कॉस्मेटिक उत्पाद

डिजिटल डेस्क, नागपुर। एयरपोर्ट से कॉस्मेटिक खरीदना अब महंगा पड़ने वाला है। यहां से प्रॉडक्ट खरीदने पर GSTदेनी होगी।  बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि, डाॅ. बाबासाहब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से  विदेश यात्रा कर रहे यात्रियों को बगैर जीएसटी के कॉस्मेटिक उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने इस सबंध में दायर मुंबई स्थित ए-1 कुजिन्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी है। 

नागपुर एयरपोर्ट पर है स्टोर
कंपनी का एक स्टोर नागपुर हवाईअड्डे पर है। अपनी याचिका में उन्होंने  स्टोर में विदेशी फ्लाइट में यात्रा करने वाले ग्राहकों को बगैर जीएसटी के परफ्यूम और अन्य काॅस्मेटिक उत्पादन बेचने देने की अनुमति मांगी थी। इसी याचिका में स्टोर द्वारा चुकाए गए टैक्स का रिफंड भी अदा करने के आदेश जारी करने की विनती की गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार भारत के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर विदेशी फ्लाइट में यात्रा करने वाले  ग्राहकों  को यह उत्पादन बगैर जीएसटी बेचने की अनुमति है। याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि, जुलाई 2017 से राज्य में एसजीएसटी लागू हुआ ताे भारत में विविध श्रेणियों के उत्पाद आयात करने पर आईजीएसटी और दो राज्यों के बीच उत्पादन लाने ले-जाने पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाता है। नागपुर हवाईअड्डे पर बड़ी संख्या मंे विदेश यात्रा करने वाले यात्री होते हैं। एक बार चेक इन करने पर उन्हें बोर्डिंग पास मिलता है। इसके बाद उन्हें बगैर जीएसटी उत्पादन बेचे जा सकते हैं, लेकिन नागपुर हवाईअड्डे पर इस प्रकार की अनुमति नहीं है।

उत्पाद बेचने की अनुमति केवल ड्यूटी फ्री स्टोर्स को ही
इस मामले में सभी पक्षों को सुनकर कोर्ट ने यह निरीक्षण दिया कि, विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों को जीएसटी रहित उत्पाद बेचने की अनुमति केवल ड्यूटी फ्री स्टोर्स को ही दी जा सकती है। सभी स्टोर्स को इसकी अनुमति देने से कस्टम विभाग का नियंत्रण नहीं रह सकेगा। ऐसे में कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से  एड. अक्षय सुदामे और एड.एस. कांतावाला ने पक्ष रखा। 
 

Created On :   8 Dec 2018 7:45 AM GMT

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