नाबालिग को काम पर रखने के आरोपी को कोर्ट ने किया बरी

Court acquits the accused of hiring a minor
नाबालिग को काम पर रखने के आरोपी को कोर्ट ने किया बरी
मुंबई नाबालिग को काम पर रखने के आरोपी को कोर्ट ने किया बरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई सत्र न्यायालय ने कपड़े के कारखाने में नाबालिग को काम पर रखने के मामले में कारखाना चलानेवाले आरोपी  को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। आरोपी सलाउद्दीन बागवान के खिलाफ बाल मजदूरी प्रतिबंधक कानून व बाल न्याय कानून व भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था और जांच के बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया था। बागवान पर 14 वर्षीय लड़के को काम पर रखने का आरोप था। 
न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि पुलिस ने जब कारखाने में छापेमारी की थी तो उनके साथ श्रमिक अधिकारी मौजूद नहीं था। इसलिए पुलिस की छापेमारी को वैध नहीं माना जा सकता है। न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में बच्चे की उम्र को लेकर कोई प्रमाण नहीं पेश किया है। इस मामले में बच्चो व उसके अभिभावकों की गवाही तक नहीं हुई है। पुलिस ने इसका भी प्रमाण नहीं दिया है कि आरोपी ही कारखाने का मालिक था। आरोपी ने बच्चे को काम पर रखकर उसका शोषण किया है। इसका सबूत पेश करने में भी पुलिस नाकाम रही है। इसलिए मामले से आरोपी को बरी किया जाता है। 
 

Created On :   28 Oct 2022 7:28 PM IST

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