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कोर्ट ने राहुल गांधी के आवेदन पर 3 दिसंबर को रखी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई । ठाणे जिले की भिवंडी कोर्ट ने कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी की ओर से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान उपस्थिति से स्थायी छूट दिए जाने कि मांग को लेकर दायर आवेदन पर तीन दिसंबर 2022 को सुनवाई रखी है। शनिवार को मजिस्ट्रेट(जेएमएफसी) एलसी वडिकर ने इस मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया। काफी पहले सांसद राहुल गांधी ने इस मामले की सुनवाई के दौरान उपस्थिति से स्थायी छूट देने की मांग को लेकर आवेदन किया था। जिस पर अब तीन दिसंबर को सुनवाई होगी।
साल 2014 में कांग्रेस नेता राहुल की ओर से एक रैली के दौरान दिए गए भाषण को आधार बनाकर आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि की शिकायत की है। शिकायत में दावा किया गया है कि राहुल ने अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपिता महात्मागांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ होने की बात कही थी। कुंटे के मुताबिक राहुल के इस मानहानिपूर्ण बयान से आरएसएस की छवि व प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। साल 2018 में कोर्ट ने इस मामले को लेकर राहुल के खिलाफ आरोप तय किए थे। इस दौरान राहुल ने खुद पर लगे आरोपों का खंडन करते हुए खुद को निर्दोष बताया था।
Created On :   1 Oct 2022 6:27 PM IST