अवैध पंडाल को लेकर कोर्ट का आदेश सख्ती से हो लागू - हाईकोर्ट

Court orders to be taken strictly against illegal pandals
अवैध पंडाल को लेकर कोर्ट का आदेश सख्ती से हो लागू - हाईकोर्ट
अवैध पंडाल को लेकर कोर्ट का आदेश सख्ती से हो लागू - हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार आश्वस्त करे कि त्यौहारों के दौरान अवैध पंडाल न बनाए जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय निकाय सार्वजनिक सड़कों पर बननेवाले अवैध पंडालों को बर्दाश्त रही है। जस्टिस अभय ओक व जस्टिस रियाज छागला की बेंच ने  कहा कि सरकार अवैध पंडाल को रोकने को लेकर अदालत के आदेश को कड़ाई से लागू करे। इस दौरान बेंच ने अधिकारियों को आगाह किया कि यदि आदेश की अवहेलना की गई तो उनके खिलाफ जस्टिस अवमानना कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। बेंच ने कहा कि अधिकारी त्यौहारों के दौरान एेसे पंडालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जिसके चलते सड़क का ट्रैफिक और वाहनों का आवागमन प्रभावित होता है।

इससे पहले बेंच ने कहा कि स्थानीय निकायों की अदालत के आदेश को लागू करने में विफलता साफ नजर आ रही है। स्थानीय निकाय अवैध पंडालों के खिलाफ कार्रवाई करने में नकाम रही है। स्थानीय निकायों का यह रुख दर्शाता है जैसे वह अवैध पंडालों को शय दे रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार मामले की अगली सुनवाई के दौरान हमे बताए कि नागपुर,औरंगाबाद पुणे ,मुंबई व ठाणे जैसे शहरों में अवैध पंडाल को लेकर दिए गए आदेश के पालन को लेकर कौन से कदम उठाए गए है। बेंच ने फिलहाल मामले की सुनवाई 12 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

Created On :   7 Aug 2018 9:00 PM IST

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