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टी सीरीज के एमडी के खिलाफ दायर क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने किया रद्द

डिजिटल डेस्क,मुंबई। मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मशहूर गायक गुलशन कुमार के बेटे व म्युजिक कंपनी टी सिरीज के प्रबंध निदेशक भूषण कुमार से जुड़े दुष्कर्म के कथित मामले को लेकर पुलिस की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि इस मामले की जांच के दौरान कई कानूनी पहलूओं के साथ समझौत किया गया है। मजिस्ट्रेट आरआर खान ने कहा है कि इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह यह कि इस प्रकरण को लेकर मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने न तो आरोपी को गिरफ्तार किया और न ही आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया। यह दर्शाता है कि इस मामले की जांच के दौरान कई कानूनी पहलूओं के साथ समझौता किया गया है।
मामले से जुड़े जांच अधिकारी ने इस प्रकरण की गुणवत्तपूर्ण जांच करने से बचने की कोशिश की है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि दुर्भाग्यवश दुष्कर्म के जघन्य अपराध लगातार हो रहे है। कई बार ऐसे मामले देशभर को झकझोरते है। लेकिन मौजूदा मामले में जांच अधिकारी व शिकायतकर्ता(पीड़िता) ने अलग ही रुख अपनाया है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस मामले में पीड़िता ने अपने निजी फायदे के लिए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। और उसने सारी हदे भी लाघी है। इसके साथ ही मामले के जांच अधिकारी ने भी प्रकरण की प्रभावी ढंग से जांच नहीं की है । उपलब्ध सबूतों को नजरअंदाज किया गया है।जिसमें सीसीटीवी फुटेज का भी समावेश है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि मामले से जुड़े अपराध के सच को सामने लाने के लिए सबूतों को इकट्ठा किया जाना जरुरी है। इसलिए इस मामले की आगे जांच किया जाना जरुरी है।
कोर्ट ने संबंधित पुलिस उपायुक्त को इस मामले की जांच पर निगरानी रखने को कहा है। इसके साथ ही सरकारी वकील को इस मामले में कानून का दुरुपयोग करनेवाली पीड़िता के खिलाफ कार्रवाई के लिए उपलब्ध कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने को कहा है। इसके अलावा मामले से जुड़े जांच अधिकारी के कृत्य की जानकारी मुंबई पुलिस आयुक्त व संबंधित पुलिस उपायुक्त को देने का भी निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि 30 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर डीएन नगर पुलिस ने जुलाई 2021 में आरोपी भूषण कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने काम देने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
Created On :   19 April 2022 8:21 PM IST