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कोर्ट ने पूर्व गृहमंत्री देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह को जमानत देने से किया इनकार

डिजिटल डेस्क,मुंबई। मुंबई की दिंडोशी सत्र न्यायालय ने राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की ओर से पैरवी करनेवाले वकील इंद्रपाल सिंह के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। अधिवक्ता सिंह पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी एक महिला पदाधिकारी के साथ कथित रुप से छेड़छाड़ करने का आरोप है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एनएल काले ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद कहा कि प्रकरण की जांच के लिए सिंह सहित मामले के अन्य आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरुरत नजर आ रही है। महानगर के चारपोप पुलिस स्टेशन ने इस मामले को लेकर सिंह व तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 509, व 34 के अलावा सूचना प्रद्योगिकी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
शिकायत में महिला ने दावा किया है कि जब सिंह एनसीपी के उत्तर मुंबई के अध्यक्ष थे तो वे उसे परेशान करते थे। उसे अपने कार्यालय में सुंदर महिला को भेजने के लिए कहते थे। शिकायतकर्ता इसके लिए राजी नहीं हुई। इसलिए वे उसे परेशान करते थे। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि सिंह ने उसके सामाजिक कार्यों व उसके कैरियर में अवरोध भी पैदा किया है। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने सिंह पर ह्वाट्सएप पर आपत्तिजनक संदेश भेजने का भी आरोप भी लगाया है। इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए सिंह व तीन अन्य आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन दायर किया था। जमानत आवेदन में सिंह ने महिला की शिकायत व आरोपों को आधारहीन बताया गया था। लेकिन न्यायाधीश ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद सिंह व दूसरे आरोपियों के जमानत आवेदन को भी खारिज कर दिया। और कहा कि इस मामले की जांच के लिए आरोपियों की हिरासत में लेकर पूछताछ की जरुरत है।
Created On :   11 Jan 2022 7:51 PM IST