एचआईवी ग्रस्त बेटी को पिता को सौँपने से कोर्ट का इंकार

Court refuses to hand over HIV infected daughter to father
एचआईवी ग्रस्त बेटी को पिता को सौँपने से कोर्ट का इंकार
सुधारगृह में थी पीड़िता एचआईवी ग्रस्त बेटी को पिता को सौँपने से कोर्ट का इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर की दिंडोशी कोर्ट ने वेश्वावृत्ति से छुडाई गई एचआईवी ग्रस्त एक पीड़ित लड़की को उसके पिता को सौंपने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पीड़िता को छोड़ा जाता है तो उसके फिर से अनैतिक गतिविधि में संलिप्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जो समाज के लिए खतरा साबित हो सकता है। इससे पहले वेश्यावृत्ति से छुड़ाए जाने के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पीड़िता को दो साल के लिए सुधारगृह भेज दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पीड़िता के पिता ने दिंडोशी सत्र न्यायालय में अपील की थी। अपील में लड़की के  पिता ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को खामीपूर्ण बताया था।

न्यायाधीश के सामने पीड़िता के पिता की ओर पैरवी कर रहे वकील ने कहा  कि पीड़िता के परिवार की वित्तीय स्थिति अच्छी है। पीड़िता 6 माह सुधारगृह में रह चुकी है। इसलिए पीड़िता को सुधारगृह से आजाद कर उसे उसके पिता को सौंप दिया जाए। सरकारी वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट  कोर्ट की ओर से दिया गया आदेश सही  है। मामले  से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद  न्यायाधीश ने पिता की ओर से की  गई अपील को खारिज  कर दिया और पीड़िता को सुधारगृह में रखने के आदेश को  कायम रखा।

 

Created On :   16 Oct 2021 6:18 PM IST

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