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हड़ताल को लेकर हठी कर्मचारियों को कोर्ट की फटकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने हड़ताल को लेकर हठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम(एसटी महामंडल) के कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए उनके प्रति नाराजगी जाहिर है। हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों की मांग को लेकर कमेटी गठित किए जाने के बावजूद हड़ताल को जारी रखना समझ के परे है। हाईकोर्ट ने अब एसटी महामंडल को कर्मचारियों के खिलाफ उचित कदम उठाने को कहा है। इस बीच महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल की ओर से पैरवी करनेवाले वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस हेगडे ने कहा कि वे इस मामले को लेकर न्यायालय की अवमानना की याचिका दायर करना चाहते है। एसटी महामंडल के कर्मचारियों की मांग है कि उनके साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों जैसा बरताव किया जाए।
राज्य सरकार ने दिया पूरा सहयोग
महामंडल ने कर्मचारियों की हड़ताल की खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई के बाद अवकाशकालीन न्यायमूर्ति एसजे काथावाला व न्यायमूर्ति एसपी तावडे की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कर्मचारियों की मांग पर विचार करने के लिए कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था। सरकार ने कमेटी गठित कर इस बारे में शासनादेश भी जारी किया है। फिर भी कर्मचारी हड़ताल पर अटल है। जबकि हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को हड़ताल खत्म करने का निर्देश दिया था। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार ने अदालत को पूरा सहयोग दिया है। ऐसे में कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर दृढता हमारी समझ से परे है। एसटी महामंडल ने हाईकोर्ट में दावा किया है कि औद्योगिक न्यायालय ने कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोका था। हाईकोर्ट ने भी आदेश जारी कर कर्मचारियों को हड़ताल करने से मना करते हुए काम पर वापस लौटने का निर्देश दिया था। किंतु कर्मचारियों की हड़ताल अभी भी कायम है। जो की हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। इसलिए एसटी महामंडल इस मामले में न्यायालय की अवमानना याचिका दायर करना चाहता है। हाईकोर्ट में अब 10 नवंबर को इस मामले को लेकर सुनवाई होगी।
Created On :   9 Nov 2021 6:10 PM IST