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साप्ताहिक बाजारों की सफाई पर कोर्ट ने कहा - मप्र मॉडल पर तैयार करें प्लान

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर के साप्ताहिक बाजारों समेत संपूर्ण स्वच्छता के मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने संज्ञान लिया है। इस विषय पर केंद्रित सू-मोटो जनहित याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई में न्या. सुनील शुक्रे व न्या. अविनाश घारोटे की खंडपीठ ने मनपा आयुक्त को 4 सप्ताह में शहर का स्वच्छता प्लान तैयार करने को कहा है। हाईकोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में स्वच्छता मॉडल को काफी गंभीरता से लिया गया है। साप्ताहिक बाजारों, घर-घर से कचरा संकलन व कचरा व्यवस्थापन की वहां अच्छी प्रणाली है। शहर में जहां एक ओर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में स्वच्छता मिशन को गंभीरता से लेने की जरूरत है, हाईकोर्ट ने मनपा आयुक्त को मध्यप्रदेश मॉडल से प्रेरणा लेने को कहा है।
विशेषज्ञों की मदद लें
स्वच्छता प्लान तैयार करने के लिए नीरी जैसी विशेषज्ञ एजेंसी, गैर सरकारी संगठनों व अन्य विशेषज्ञों की मदद लेने को कहा है। हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में मनपा आयुक्त से रिपोर्ट मांगी है। शहर में 10 अधिकृत व 23 अनधिकृत बाजार हैं। शहर की जनसंख्या विस्तार के साथ साथ बाजारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इन बाजारों से निकलने वाली गंदगी से स्थानीय नागरिकों को अनेक समस्याएं होती हैं। ऐसे में वर्ष 2016 में हाईकोर्ट ने इस समस्या पर संज्ञान लेकर सू-मोटो जनहित याचिका दायर की थी, लेकिन अनेक वर्षों के बाद भी समस्या जस की तस है। सोमवार को न्यायालयीन मित्र एड. शशिभूषण वहाने ने शहर के साप्ताहिक बाजारों की वस्तुस्थिति कोर्ट को बताई। कहा कि, अब तक यहां से निकलने वाले कचरे के योग्य प्रबंधन की व्यवस्था शहर में नहीं है। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया। एड. सुधीर पुराणिक मनपा की ओर से काम-काज देख रहे हैं।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।