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नायलॉन मांजे की रोकथाम पर सरकार के प्रयास का कोर्ट ने मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में नायलॉन मांजे पर केंद्रित सू-मोटो जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अब तक उन्होंने नायलॉन मांजे का इस्तेमाल करने वाले कितने लोगों पर कार्रवाई की और नायलॉन मांजा की रोकथाम के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ? राज्य सरकार को इस पर एक सप्ताह में उत्तर प्रस्तुत करना है।
युवक का गला कटा था
उल्लेखनीय है कि शहर में नायलॉन मांजे से हो रही दुर्घटनाओं का संज्ञान लेकर सू-मोटो जनहित याचिका दायर की गई है। बता दें मंगलवार को इमामवाड़ा परिसर में प्रणय प्रकाश ठाकरे (21) की नायलॉन मांजा गले में फंसने से मृत्यु हो गई थी। मानेवाड़ा में सौरभ पाटणकर (22) भी नायलॉन मांजे से बाल-बाल बचा। बीते दिसंबर में झिंगाबाई टाकली परिसर में भी नायलॉन मांजे से ऐसी ही दुर्घटना हुई थी।
बेजुबान पक्षियों की भी गई है जान
इसके अलावा पशु-पक्षियों के भी नायलॉन मांजे में उलझकर घायल होने और मृत्यु का शिकार होने के कई मामले सामने आए हैं। प्रदेश में प्रतिबंध के बावजूद इस जानलेवा मांजे की खुलेआम बिक्री और इस्तेमाल जारी है। ऐसे में हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर सू-मोटो जनहित याचिका दायर की है। एड.देवेन चौहान की न्यायालयीन मित्र के रूप में नियुक्ति की गई है।
Created On :   29 Jan 2021 10:18 AM IST