दो युवाओं को कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा, एक महीने तक साफ करने होंगे समुद्री किनारे

Court sentenced, one month cleaning of coastal areas
दो युवाओं को कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा, एक महीने तक साफ करने होंगे समुद्री किनारे
दो युवाओं को कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा, एक महीने तक साफ करने होंगे समुद्री किनारे

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने दो युवाओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करते हुए उन्हें सजा स्वरुप मुंबई के समुद्री किनारे को स्वच्छ करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दोनों को समाज सेवा के तहत एक महीने तक मुंबई के वर्सोवा समुद्री किनारे को साफ-सुथरा करने में हाथ बंटाने को कहा है। न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति भारती डागरे की बेंच ने कुनवर सिंह सेठी (25) और अंगद सिंह सेठी (22) की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई के बाद उपरोक्त निर्देश दिया है। आवेदन में दोनों ने खुद के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की थी। इन दोनों के खिलाफ 10 सितंबर 2017 को बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस के अनुसार दोनों ने पिछले साल एक होटल कारोबारी को नकली बंदूक दिखाकर धमकाया था और उसे बंद होटल खोलाकर उनकी खातिरदारी करने को कहा था। इन दोनों युवकों के चंगुल से छुटने के बाद होटल चलानेवाले व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

सुनवाई के दौरान आरोपी युवकों की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील अशोक मुंदरगी ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने शिकायतकर्ता से मिलकर आपसी सहमति से मामले को सुलझा लिया है। वे शिकायतकर्ता को मुआवजा देने को भी राजी है। इसलिए उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया जाए। इस पर बेंच ने कहा कि यदि हम आरोपियों को मुआवजा देने को कहेंगे तो उनके अभिभावक मुआवजे की रकम भर देंगे इससे किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। हम चाहते है कि मामले से जुड़े आरोपी कुछ व्यक्तिगत रुप से करे। इस पर मुंदरगी ने कहा कि मेरे मुवक्किल समाज सेवा के लिए राजी है।

मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने दोनों आरोपी युवकों को वकील अफरोज शाह के नेतृत्व में वर्सोवा समुद्री किनारे की सफाई से जुड़े प्रोजेक्ट में अपना सहयोग देने को कहा। बेंच ने दोनों को एक महीने तक हर शनिवार व रविवार को सफाई के काम में सहयोग देने का निर्देश दिया। इसके अलावा बेंच ने दोनों आरोपी युवकों को 20-20 हजार रुपए टाटा मेमोरियल अस्पताल में भी जमा करने का निर्देश दिया।

Created On :   2 Oct 2018 6:23 PM IST

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