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परभणी के आईएसआईएस मामले से जुड़े आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) की विशेष अदालत ने परभणी के आईएसआईएस मामले से जुड़े आरोपी नासिरबिन यफई को दोषी ठहराते हुए उसे सात साल के कारावास व पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने परभणी निवासी आरोपी को अवैध गतिविधि प्रतिबंधक कानून(यूएपीए) की विभिन्न धाराओं व भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी व विस्फोटक समाग्री अधिनियम की धाराओ के तहत दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई है। शुरुआत में इस मामले को लेकर 14 जुलाई 2016 को मुंबई के एटीएस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी किंतु बाद में एनआईए ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरु की थी। इसके बाद कोर्ट में चार आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था। कोर्ट ने फिलहाल मामले के एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे कारावास की सजा सुनाई है। जबकि तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी ने इस्लामिक देश व आईएसआईएस से जुड़ने के लिए आनलाइन माध्यम का इस्तेमाल किया था। जिहादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए भी आरोपी ने आनलाइन संसाधनों का इस्तेमाल किया था। आरोपी की संदिग्ध गतिविधियों के चलते उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। मामले से जुड़े सबूतों पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई ।
Created On :   7 May 2022 7:08 PM IST