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कोर्ट सख्त कहा- चुनाव से पहले भी किया कब्जा, तो अपात्र होंगे

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ की तीन जजों की फुल बेंच ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि चुनाव जीतने के पूर्व किसी नगरसेवक ने, उनके पति-पत्नी या आश्रित व्यक्ति ने अनधिकृत निर्माण कार्य किया हो तो महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम धारा 12 के तहत वह अपात्र माने जाएंगे। हालांकि ऐसे मामले में मनपा की आम सभा की अनुमति के बाद ही मनपा आयुक्त ऐसे प्रकरण को दीवानी न्यायालय के पास भेज सकते हैं। हाईकोर्ट ने तिल्लोत्तमा किनखेडे विरुद्ध नगरसेविका प्रगति पाटील के प्रकरण में यह फैसला दिया है। मनपा की ओर से एड. जेमिनी कासट ने पक्ष रखा।
वन विभाग की जगह पर अतिक्रमण का आरोप
भाजपा नगरसेविका प्रगति के घर का निर्माण कार्य अनधिकृत है, इसलिए उन्हें महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम धारा 12 के तहत अपात्र घोषित किया जाए। याचिका में आरोप है कि पाटील ने वन विभाग की जगह पर अतिक्रमण करके निर्माण कार्य किया है। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने पहले मनपा आयुक्त को निवेदन सौंपा था। बाद में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इस प्रकरण में मुद्दा उठा था कि यदि नगरसेवक-सेविका ने चुनाव पूर्व अनधिकृत निर्माण कार्य किया हो या फिर अनधिकृत निर्माण कार्य वाली कोई संपत्ति खरीदी हो, तो क्या उसे अपात्र घोषित किया जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर फैसले के लिए हाईकोर्ट ने यह प्रकरण तीन जजों की फुल बेंच को भेजा गया था। फुल बेंच ने इस निरीक्षण के साथ मामले को डिवीजन बेंच को भेजा है।
Created On :   24 March 2021 9:52 AM IST