कंगना के खिलाफ कोर्ट से की गई शिकायत खारिज

Courts complaint against Kangana dismissed
कंगना के खिलाफ कोर्ट से की गई शिकायत खारिज
राहत कंगना के खिलाफ कोर्ट से की गई शिकायत खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। हाल ही में पद्मश्री से नवाजी गई फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहत प्रदान की है। कोर्ट ने रनौत के खिलाफ की गई निजी शिकायत को खारिज करते हुए यह राहत प्रदान की है। पेशे से वकील काशिफ अली खान देशमुख ने 15 अप्रैल 2020 को फिल्म अभिनेत्री रनौत व उनकी बहन रंगोली के खिलाफ तबलीगी जमात को लेकर किए गए ट्विट को लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में निजी शिकायत की थी। शिकायत में रनौत के ट्विट को अशोभनीय बताया गया था और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (दो समुदाय के बीच वैमनस्य फैलाने) 153 बी, 295ए, 505 के तहत कार्रवाई की मांग की थी।

मैजिस्ट्रेट भागवत झिरापे के सामने इस मामले से जुड़ी शिकायत पर सुनवाई हुई। मजिस्ट्रेट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 196 के तहत कोर्ट धारा 153ए, 153बी, 295ए, 505 के तहत अपराध का तब तक संज्ञान नहीं ले सकती है। जब तक की इसको लेकर केंद्र सरकार,राज्य सरकार व जिलाधिकारी से पहले मंजूरी न ले ली जाए। इस मामले को लेकर रिकार्ड में यह मंजूरी उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह शिकायत नियमों के अनुरुप नहीं है। इस शिकायत में कानूनी खामी नजर आती है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।   शिकायत खारिज होने के बाद अधिवक्ता देशमुख ने कहा कि उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिंडोशी सत्र न्यायालय में पुनर्विचार आवेदन दायर किया है। इस पर 15 नवंबर 2021 को सुनवाई होगी। इसके साथ ही देशमुख ने शिकायत पर सुनवाई के लिए जरुरी मंजूरी के लिए भी आवेदन किया है। 

Created On :   9 Nov 2021 7:22 PM IST

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