- दिल्ली: संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सिंघू बॉर्डर से किसानों की ट्रैक्टर रैली यहां पहुंची थी।
- बैरीकेड हटा कर, युवा किसानों ने किया दिल्ली में प्रवेश, देश में पहली बार गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड
- पेट्रोल, डीजल के दाम में बड़ी वृद्धि, दिल्ली में 86 रुपए लीटर हुआ पेट्रोल, मध्यप्रदेश में 94 रुपए लीटर
- 7 महीनों में भारत में कोविड के सबसे कम 9 हजार मामले दर्ज
- यूपी: नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से होगी लागू, घर में रख सकेंगे शराब की 12 बोतल
लॉकडाउन: जिंदा शख्स को मृत बताकर एंबुलेंस से जा रहे थे घर, पांच गिरफ्तार
डिजिटल डेस्क, पुंछ। नोवल कोरोनावायरस से निपटने के लिए देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन में फंसे लोग अब घर पहुंचने के लिए अजीब तरीके निकाल रहे हैं। पुंछ जिले के सुरनकोट में पुलिस ने पांच लोगों को पकड़ा जो अपने दोस्त को मृत बताकर एंबुलेंस से गांव जा रहे थे। हालांकि पुलिस ने गांव पहुंचने से पहले उनकी साजिश को फेल कर दिया। पुलिस ने एंबुलेंस चालक को गिरफ्तार कर चार लोगों को क्वारनटीन पर भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम सुरनकोट पुलिस की टीम गश्त पर थी। इस दौरान एक निजी एंबुलेंस (PB02 CQ-6663) आती दिखी। पुलिस ने उन्हें रोका और पूछताछ की। एंबुलेंस सवार एक शख्स ने पुलिस को हाकम दीन पुत्र साहब दीन का डेथ सर्टिफिकेट दिखाया। पुलिस ने जांच की तो मृत शख्स जीवित निकला। पुलिस एंबुलेंस सहित सभी को स्टेशन ले आई।
भूलकर भी अप्रैल फूल के चक्कर में मत करना ये काम, वरना होगी सख्त कार्रवाई
पूछताछ में उन्होंने बताया कि साहब दीन मंगलवार सुबह तक जम्मू में भर्ती था। उसे मृत बताकर हम घर जा रहे थे, लेकिन घर पहुंचने से पहले पकड़े गए। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 188, 269, 420 और 109 के तहत मामला दर्ज किया है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।