डीएनए से साबित हुआ जुर्म, दुष्कर्मी को 20 साल की कैद

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मध्य प्रदेश डीएनए से साबित हुआ जुर्म, दुष्कर्मी को 20 साल की कैद

डिजिटल डेस्क, सतना। नाबालिग किशोरी के साथ एक वर्ष पूर्व ज्यादती करने वाले आरोपी को पाक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। स्पेशल जज शिल्पा तिवारी की कोर्ट ने पीडि़ता के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्य पर अपराध साबित पाया। कोर्ट ने आरोपी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

वैक्सीनेशन के लिए गए थे मां-बाप 

पीआरओ अभियोजन हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि नाबालिग के माता-पिता 10 जुलाई 2021 को बैक्सीनेशन के लिए गए हुए थे। किशोरी घर के सामने चबूतरे में बैठी हुई थी। एक घंटे बाद जब पीडि़ता के मां-बाप वापस आए तो वह रोने लगी और घटना के बारे में बताया। नाबालिग  के माता-पिता ने घटना की रिपोर्ट कोलगवां थाने में दर्ज कराई। थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया।

अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्य और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर भादवि की धारा 376 और पाक्सो एक्ट की धारा 5/6 का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी अजय रतन चौधरी पिता ठाकुरदीन चौधरी निवासी बारीखुर्द को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त अभियोजन अधिकारी ज्योति जैन ने पक्ष रखा। इस सनसनीखेज अपराध की विवेचना वर्तमान जसो थाना प्रभारी वर्षा सोनकर के द्वारा की गई थी, जो तब कोलगवां थाने में बतौर उपनिरीक्षक पदस्थ थीं।

Created On :   25 Dec 2022 6:15 PM IST

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