- Home
- /
- कोरोना मरीज घूमते हुए मिले तो दर्ज...
कोरोना मरीज घूमते हुए मिले तो दर्ज होगा अपराध : ठाकरे
डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिलाधीश रवींद्र ठाकरे ने जनप्रतिनिधियों को ‘माझे कार्यक्षेत्र माझा पुढाकार’ की तरह प्रशासन को सहयोग करके कोविड-19 प्रतिबंधात्मक उपायों में सक्रिय सहभाग लेने का आह्वान किया। श्री ठाकरे ने जिले के सावनेर व कलमेश्वर में कोविड-19 को लेकर उठाए गए कदमों की सोमवार को समीक्षा करते हुए कहा कि, यदि कोई कोरोना रोगी घूमते हुए पाया जाता है तो उस पर अपराध दर्ज होगा। इस दौरान जिप उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिला शल्य चिकित्सक डॉ. देवेंद्र पातुरकर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व अधिकारी उपस्थित थे। तहसील के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ भी जिलाधीश ने बैठक की। श्री ठाकरे ने कांटैक्ट ट्रेसर के साथ बैठक कर किए जा रहे इंतजाम व उपायों पर चर्चा की। जिले में कोरोना के मामलों में सावनेर दूसरे नंबर पर है। यहां रोगियों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना की रोकथाम के लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने को कहा।
जांच नि:शुल्क है, कोई भी करा सकता है
उन्होंने कहा कि, जनप्रतिनिधियों को एरिया व लोगों की ज्यादा जानकारी होती है। कांटैक्ट ट्रेसिंग के लिए दूध, सब्जी की दुकान, सैलून की सूची तैयार करने को कहा। ग्रामीण में मायक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। पढ़ाई ऑनलाइन जारी रहेगी। कोरोना संक्रमित घर में रहें। जगह नहीं होने पर क्वारेंटाइन सेंटर में आ सकते हैं। कोरोना रोगी बाहर घूमते मिला तो अपराध दर्ज किया जाएगा। जांच नि:शुल्क होने से कोई भी अपनी कोरोना टेस्ट करा सकता है। सुपर स्प्रेडर की सूची मालिक, नौकर व उसके संपर्क में आने वाले सभी को दी जाए। इससे कोरोना को रोकने में मदद मिलेगी।
Created On :   23 Feb 2021 7:53 AM GMT