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दुखद: नहीं रहे दैनिक भास्कर जबलपुर के संपादक सुशील तिवारी

डिजिटल डेस्क, जबलुपर। दैनिक भास्कर जबलपुर संपादक श्री सुशील तिवारी का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। करीब 40 वर्षों के पत्रकारिता के करियर में आपने कई तरह के उतार-चढ़ाव देखे। आप प्रारंभिक सेवाकाल में करीब 10 वर्षों से अधिक समय तक दैनिक भास्कर जबलपुर में स्थानीय संपादक के पद पर कार्यरत रहे, बाद में आपको दैनिक भास्कर जबलपुर संपादक की जिम्मेदारी दी गई। करीब 20 वर्षों से अधिक समय तक आपने दैनिक भास्कर में सेवाएं दी।
आप पत्रकारिता जगत में एक जाना-माना नाम रहे। अपनी कर्मठता, लग्नशीलता और लेखनी से देश और समाज हित में आपने ऐसे कई कार्य किए जिनके लिए आपको हमेशा याद किया जाएगा। सुशील तिवारी जी की अंतिम यात्रा आज दोपहर 3 बजे नेपियर टाउन स्थित निवास से रानीताल प्रस्थान करेगी। उनके निधन से पूरे पत्रकारिता जगत में शौक की लहर है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दैनिक भास्कर जबलपुर के संपादक वरिष्ठ पत्रकार श्री सुशील तिवारी के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। उन्होंने स्वर्गीय श्री तिवारी की आत्मा की शांति के लिए और परिजनों को इस गहन दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने ईश्वर से प्रार्थना की है। तिवारी का आज प्रात: उपचार के दौरान निधन हुआ है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि पत्रकार स्वर्गीय श्री तिवारी ने अपने सशक्त लेखन के माध्यम से समाज को दिशा दी। उनका निधन पत्रकार जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।