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सेवा के अंतिम समय में सर्विस रिकार्ड में नहीं बदल सकते जन्मतिथिः हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि सेवा समाप्ति के अंतिम पड़ाव पर सर्विस रिकॉर्ड में जन्मतिथि को बदलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने यह बात महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी (एमएसईटीसी) के सहायक लेखा परिक्षक पी वी साल्वे की याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट की है।
साल्वे ने नौकरी जॉइन करने के 23 साल बाद सर्विस रिकॉर्ड में जन्म तारीख में बदलाव करने के लिए आवेदन किया था किंतु एमएसईटीसी ने इस आवेदन पर विचार करने से इंकार कर दिया था। इसलिए साल्वे ने हाईकोर्ट मे याचिका दायर की थी।अवकाशकालीन न्यायमूर्ति एस एस शिंदे व न्यायमूर्ति अभय आहूजा की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिका में साल्वे ने दावा किया था कि उसकी सही जन्म तारीख 12 मार्च 1966 है। इसके हिसाब से मुझे मार्च 2024 में सेवानिवृत होना चाहिए लेकिन सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज गलत जन्मतिथि (2 दिसंबर 1962) के हिसाब से मुझे चार साल पहले सेवा निवृत्त किया जा रहा है। 1996 में एमएसईटीसी से जुडने वाले साल्वे ने याचिका में कहा था कि उन्हें साल 2018 में कुछ दस्तावेज मिले थे। जिनसे उन्हें अपनी सही जन्मतिथि की जानकारी मिली है। इस बारे में उन्होंने मैजिस्ट्रेट के पास आवेदन किया था और मैजिस्ट्रेट ने मेरे दावे के आधार पर आदेश जारी किया है।
वही एमएसईटीसी के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने नौकरी जॉइन करते समय जो जन्मतिथि दी थी वहीं सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज है।जो याचिकाकर्ता को लिविंग सर्टिफिकेट व एसएससी के बोर्ड सर्टिफिकेट पर आधारित है। इसके हिसाब से याचिकाकर्ता को 31 दिसंबर 2020 को सेवा निवृत्त होना है। इसलिए सेवा के अंतिम पड़ाव पर जन्मतिथि में बदलाव की इजाजत नहीं दी जा सकती। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि सेवा के अंतिम पड़ाव पर जन्मतिथि में बदलाव की इजाजत देना अनुचित होगा।
Created On :   2 Jan 2021 5:55 PM IST