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छोटे भाई की पत्नी के साथ किया रेप, मामला दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, सीधी। जेठ ने सभी रिश्तों को तार-तार करते हुये अपने छोटे भाई की पत्नी को धमकाकर दुष्कर्म किया। पति के घर लौटने पर पीडि़ता ने घटना की जानकारी दी। जिसके बाद पीडि़ता को अमिलिया थाना ले जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध मामल पंजीबद्ध करते हुये गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार 8 सितम्बर को सुबह 9 बजे के आसपास डिहुली निवासी रावेश पटेल पिता भोला प्रसाद पटेल उम्र 28 वर्ष ने अपने परिवार के छोटे भाई की पत्नी के साथ दुष्कर्म किया।
घटना के वक्त महिला का पति खेत में काम करने चला गया था। उसी समय अकेली देख आरोपी राकेश पटेल ने घर में आकर महिला को डरा धमका कर उसके साथ बलत्कार किया। पति के आने पर महिला ने पूरी आप बीती बताई और अमिलिया थाने पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना अमिलिया पुलिस द्वारा पीडि़ता की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 252/18 धारा 376 आईपीसी कायम कर 48 घण्टे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।
मारपीट के आरोपी को सजा
मारपीट के आरोपी को न्यायालय द्वारा न्यायालय उठने तक कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है। बताया गया कि 14 जुलाई 2014 को ग्राम मुर्दाडीह में आरोपी सुनील विश्वकर्मा पिता कमलेश विश्वकर्मा निवासी मुर्दाडीह ने फरियादी निर्मला विश्वकर्मा को अश्लील गालियां देते हुए हाथ.मुक्के से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके संबंध में फरियादिया की शिकायत पर थाना कमर्जी में एफआईआर पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्त भादवि की धारा 294, 323, 506 अन्तर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करते हुए मुकेश अभिनन्दन एवं विशाल सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट द्वारा अभियुक्त को दोषी प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप न्यायालय श्रीमती मिनी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 323 अन्तर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।
Created On :   11 Sept 2018 1:31 PM IST