पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जमानत पर 12 को फैसला

Decision on bail of former minister Anil Deshmukh on 12th
पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जमानत पर 12 को फैसला
मनी लांड्रिंग मामला पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जमानत पर 12 को फैसला

डिजिटल डेस्क , मुंबई। भ्रष्टाचार व सौ करोड़ रुपए की वसूली से जुड़े मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के जमानत आवेदन पर बांबे हाईकोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी। न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक ने गुरुवार को मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। । सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने देशमुख की जमानत का कड़ा विरोध किया था।  श्री सिंह ने कहा कि सीबीआई के पास देशमुख के खिलाफ पर्याप्त सबूत है।   वहीं देशमुख की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि उनके मुवक्किल(देशमुख) की सेहत ठीक नहीं है। मेरे मुवक्किल को मनीलांडरिंग से जुड़े मामले में जमानत मिल चुकी है। सीबीआई ने नियमों का पालन न करते हुए मेरे मुवक्किल की गिरफ्तारी की है। इसके अलावा इस मामले में आरोपी बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे की गवाही को भरोसे के काबिल नहीं माना जा सकता है। विशेष अदालत ने पिछले दिनों 74 वर्षीय देशमुख के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। इसलिए देशमुख ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया है। देशमुख फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है। 
 

Created On :   10 Dec 2022 6:50 PM IST

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