मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में दीपक कोचर को मिली जमानत 

Deepak Kochhar got bail in the case related to money laundering
मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में दीपक कोचर को मिली जमानत 
मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में दीपक कोचर को मिली जमानत 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वीडियोकॉन समूह के मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में आरोपी आईसीआईसीआई  बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रा कोचर के पति दीपक कोचर को सशर्त जमानत प्रदान की है। न्यायमूर्ति पी डी नाइक ने आरोपी को तीन लाख रुपए के मुचलके व जमानतदार उपलब्ध कराने की शर्त पर जमानत दी है। 

हाईकोर्ट ने आरोपी को अपना पासपोर्ट भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास जमा करने  व जांच में सहयोग करने को कहा है। इससे पहले निचली अदालत ने दीपक कोचर के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। इसलिए दीपक ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था। आवेदन मे आरोपी ने कहा था कि यह पूरा मामला दस्तवेजी सबूतों पर निर्भर है, जो ईडी के पास उपलब्ध है। ऐसे में उन्हें हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। मामले की जांच भी पूरी हो चुकी है। इसलिए उन्हें जमानत प्रदान की जाए।

 

Created On :   25 March 2021 11:45 PM IST

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