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दीपाली चौहान आत्महत्या प्रकरण : रेड्डी को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

डिजिटल डेस्क, नागपुर । वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान आत्महत्या प्रकरण में आरोपी अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सशर्त अंतरिम जमानत दी है। रेड्डी की जमानत याचिका पर न्या. मनीष पितले की खंडपीठ में सुनवाई हुई। जिसमें याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर कोर्ट ने यह निर्णय दिया है। हाईकोर्ट ने प्रथमदृष्टया यह माना कि, रेड्डी की अपराध में सीधी सहभागिता नजर नहीं आ रही है, ऐसे में उन्हें अंतरिम जमानत देने में हर्ज नहीं है। हाईकोर्ट ने रेड्डी को 50 हजार के निजी मुचलके और पासपोर्ट पुलिस के पास जमा कराने की शर्त पर यह राहत दी गई है। उन्हें हर सोमवार को सदर पुलिस थाने में हाजिरी लगाने के आदेश दिए गए हैं।ो
यह है मामला : अमरावती जिले की हरिसाल वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान ने वरिष्ठ अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसके आधार पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने का मामला दर्ज किया था। इसमें रेड्डी को आरोपी बनाया गया है। रेड्डी ने सर्वप्रथम सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद रेड्डी को नागपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कुछ दिन पूर्व उन्होंने अपराध रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर पुलिस को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने चार्जशीट प्रस्तुत नहीं करने के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ता की ओर से एड. अक्षय नाईक ने पक्ष रखा।
Created On :   12 May 2021 2:24 PM IST