सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा

Defamation suit against officials of Central Bank of India
  सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा
  सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर की उद्योजिका नीता मनीष मेहता ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आला अधिकारियों के खिलाफ चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मेहता के अनुसार बैंक द्वारा  28 जून 2019 को जारी  पब्लिक नोटिस में उनकी संपत्ति का पता देकर उसे किसी कंपनी का बताया गया। जबकि उनका बैंक द्वारा उल्लेखित किसी कंपनी से संंबंध नहीं है। बैंक के इस नोटिस के कारण मेहता को "विलफुल डिफॉल्टर" की सूची में रखा गया, इससे उनकी मानहानि हुई है। मेहता के अनुसार उन्होंने पहले बैंक अधिकारियों से गलती सुधारने की विनती की, लेकिन अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद कोर्ट की शरण ली गई। 

28 अप्रैल को सुनवाई
इस मामले में जेएमएफसी कोर्ट ने शिकायतकर्ता का पक्ष सुनकर  कुछ दिन पूर्व बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर व सीईओ पल्लव मोहपात्रा, एक्जिकेटिव डायरेक्टर बी.एस.शेखावत, आलोक श्रीवास्तव, एक्जिकेटिव डायरेक्टर व सीईओ पी.रमना मूर्ति व अन्य अधिकारियों के नाम समन जारी किया है। मामले की सुनवाई 28 अप्रैल को रखी गई है। 
 

Created On :   22 March 2021 8:29 AM GMT

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