क्या गौतम गंभीर के पास दवा बांटने का लाइसेंस है- दिल्ली हाई कोर्ट

Delhi High Court asks Does Gautam Gambhir have license to deal in Covid-19 drugs
क्या गौतम गंभीर के पास दवा बांटने का लाइसेंस है- दिल्ली हाई कोर्ट
क्या गौतम गंभीर के पास दवा बांटने का लाइसेंस है- दिल्ली हाई कोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के कारण दवाई की किल्लत को दूर करने के लिए बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली वासियों को मुफ्त में कोरोना की दवा फैबीफ्लू और ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने की घोषणा की, अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले पर सवाल पूछा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि, भाजपा सांसद गौतम गंभीर कोविड -19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवाओं को वितरित करने और उन्हें बड़ी मात्रा में खरीदने में सक्षम हैं?

जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने सवाल किया कि, कैसे किसी व्यक्ति को इस तरह की दवा बांटने की अनुमति दी जा सकती है? क्या उन्हें इसके लिए लाइसेंस मिला है? सांसद की ओर से जो दवाइयां बांटी जा रही हैं उसके लिए डॉक्टरों की सलाह ली गई। जजों ने हैरानी जताई और कहा कि उम्मीद थी कि बंद हो गया होगा लेकिन ऐसा हो रहा है। हालांकि जब इस मसले पर गौतम गंभीर से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। 

दरअसल बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने घोषणा की थी कि वह अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को कोरोना की दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में बांटेंगे। जिसके लिए कोई भी जरूरतमंद उनके दफ्तर 22 पूसा रोड और सांसद कार्यालय जागृति एन्क्लेव पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच ये दवाएं ले सकता है।। हालांकि इसके लिए मरीज के परिजन को डॉक्टर की पर्ची और आधार कार्ड दिखाना होगा।

Created On :   28 April 2021 10:43 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story