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पेड न्यूज मामला: दिल्ली HC से नरोत्तम मिश्रा को राहत, चुनाव आयोग का आदेश रद्द
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें मिश्रा को 3 साल के लिए विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था। चुनाव आयोग ने इस मामले में 23 जून, 2017 में मिश्रा को तीन सालों के लिए अयोग्य करार दिया था। आयोग ने यह एक्शन कांग्रेस नेता की शिकायत के बाद लिया था।
Division bench of Delhi High Court set aside Election Commission"s order which disqualified Narottam Mishra for three years for filing wrong accounts of election expenditure relating to articles and advertorials in the media during the 2008 Madhya Pradesh assembly elections.
— ANI (@ANI) May 18, 2018
मामला 2008 के विधानसभा चुनाव में खर्च से जुड़ा हुआ है। मिश्रा पर आरोप थे कि साल 2008 के विधानसभा चुनाव में मीडिया में आर्टिकल और एडवर्टिसमेंट से जुड़े चुनावी खर्च के बारे में उन्होंने गलत जानकारी दी थी। कांग्रेस नेता राजेन्द्र भारती ने 2009 में आयोग के समक्ष एक याचिका दायर कर मिश्रा के खिलाफ यह शिकायत की थी। कांग्रेस नेता का आरोप था कि मिश्रा ने चुनाव प्रचार में किए गए खर्चों में पेड न्यूज जैसे कई खर्चों को नहीं दिखाया।
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राजेन्द्र भारती की शिकायत को चुनाव आयोग ने जांच में सही पाया था और एक्शन लेते हुए नरोत्तम मिश्रा को 3 साल के लिए विधानसभा सदस्यता के अयोग्य करार दिया था।
इस मामले में नरोत्तम मिश्रा को अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश पर स्टे लगा दिया था और दिल्ली हाई कोर्ट को इस मामले की सुनवाई का आदेश दिया था।
Created On :   18 May 2018 11:05 AM GMT