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Air pollution: दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत, AQI लेवल में सुधार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के निवासियों को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि शनिवार को दिन ढलने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी की समग्र वायु गुणवत्ता बेहद खराब से खराब श्रेणी में आ गई। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) के अनुसार, समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह के 313 के स्तर से सुधरकर दोपहर तक 252 पर पहुंच गई है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण का स्तर मध्यम से खराब श्रेणी के बीच है।
आनंद विहार, मथुरा रोड, चांदनी चौक, द्वारका सेक्टर आठ, दिलशाद गार्डन, आईटीओ और आर के पुरम जैसे क्षेत्र खराब श्रेणी में बने हुए हैं, जहां एक्यूआई क्रमश: 276, 235, 279, 299, 216, 280, और 291 है।
इसके अलावा दिल्ली के बाहरी इलाके बवाना में एक्यूआई 318, मुंडका में 313, नजफगढ़ में 322 और जहांगीरपुरी में 326 के स्तर पर है और ये सभी बहुत खराब श्रेणी में बने हुए हैं। इस बीच, लोधी रोड पर 195 एक्यूआई के साथ मध्यम वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है।
उल्लेखनीय है कि शून्य से 50 के बीच के एक्यूआई को अच्छा, 51 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 और 200 के बीच को मध्यम, 201 से 300 तक को खराब और 301 से 400 के बीच को बहुत खराब तथा 401 से 500 तक को गंभीर माना जाता है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पड़ोसी क्षेत्रों में जहां गुरुवार को खेतों जलाई जाने वाली पराली में कमी देखी गई थी, उसमें शुक्रवार को 1264 तक इजाफा देखा गया। दिल्ली की हवा में पराली जलने की वजह से होने वाले प्रदूषण का आज (शनिवार) 13 प्रतिशत प्रदूषण का अनुमान लगाया गया है।
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, दिल्ली की समग्र वायु गुणवत्ता पूवार्नुमान के अनुसार आज (शनिवार) की सुबह खराब श्रेणी दर्ज की गई है। आज के लिए उच्च सतह वाली हवाओं का पूवार्नुमान है और इससे हवा की गुणवत्ता में और अधिक योगदान की संभावना है।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।