फरार आईपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश

Departmental inquiry ordered against absconding IPS officer Saurabh Tripathi
फरार आईपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश
मुंबई फरार आईपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के निलंबित अधिकारी सौरभ त्रिपाठी के खिलाफ कथित जबरन वसूली के मामले में विभागीय जांच का आदेश दिया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किया था, लेकिन जांच अब तक शुरू नहीं हुई है क्योंकि त्रिपाठी फरार हैं और उन्हें आरोपपत्र नहीं दिया जा सका है। 

उन्होंने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि मामले में नामजद कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी अलग से विभागीय जांच का सामना करना पड़ेगा। अंगडिया एसोसिएशन के कुछ सदस्यों की शिकायत पर त्रिपाठी के खिलाफ दिसंबर 2021 में एफआईआर दर्ज की गई थी। अंगडिया मुख्य रूप से सर्राफा और हीरा कारोबारियों को पारंपरिक रूप से कूरियर सेवा मुहैया कराते हैं। आरोप है मुंबई के तत्कालीन पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) त्रिपाठी ने अंगडिया लोगों से काम करने की अनुमति के बदले प्रति माह 10 लाख रुपये की मांग की थी। शिकायत में दक्षिण मुंबई के लोकमान्य तिलक मार्ग थाना के तीन पुलिस अधिकारियों के भी नाम हैं। इस मामले में त्रिपाठी के एक रिश्तेदार को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था जबकि त्रिपाठी एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार हैं। 
  

Created On :   12 Aug 2022 7:45 PM IST

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