- Home
- /
- कर्मचारियों का बकाया देने कोर्ट में...
कर्मचारियों का बकाया देने कोर्ट में जमा करो 8 करोड़

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने लगातार चार वर्षों तक कर्मचारियों का वेतन न देने को लेकर कड़ी नाराजगी व हैरानी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है। सभ्य समाज में ऐसी स्थिति का होना काफी पीड़ादायी है।मामला सोलापुर महानगरपालिका के परिवहन उपक्रम के 300 कर्मचारियों से जुड़ा है। जिन्हें चार साल से वेतन नहीं मिला है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह पूरी तरह से कुप्रबंधन दर्शाता है। मनपा के रुख से नाराज न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी ने महानगरपालिका को आठ करोड़ रुपए कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति ने कर्मचारियों के यूनियन की ओर से दायर न्यायालय की अवमानना की याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ने कहा है कि जब तक कोर्ट में आठ करोड़ रुपए नहीं जमा कर दिए जाते, तब तक मनपा सिर्फ आवश्यक सेवा के अलावा और किसी गतिविधि में कोई पैसा खर्च न करे। न्यायमूर्ति ने सुनवाई के दौरान पाया कि कर्मचारियों को नवंबर 2017 से अक्टूबर 2021 के बीच वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। जबकि हाईकोर्ट ने मई2018 में मनपा को वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान सोलापुर महानगरपालिका के वकील ने कहा कि वित्तीय परेशानी के चलते मनपा कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन नहीं दे पायी है।
Created On :   30 Oct 2021 7:26 PM IST